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संबल योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों को बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराने हेतु समाज कल्याण विभाग बिहार की साईट पर ऑनलाइन करें आवेदन

बक्सर : सहायक निदेशक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग बक्सर से प्राप्त सुचनानुसार वैसे चलंत दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 60...

बक्सर : सहायक निदेशक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग बक्सर से प्राप्त सुचनानुसार वैसे चलंत दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 60 या उससे अधिक है. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (केवल चलंत संबंधी दिव्यांगता हेतु), आयु सीमा 18 वर्ष या उससे अधिक (आयु से संबंधित प्रमाण पत्र), अद्यतन आय प्रमाण अधिकतम 2 वर्ष प्रतिवर्ष, बिहार राज्य के स्थायी निवासी एवं बिहार में आवासन अनिवार्य होगा (अद्यतन आवास प्रमाण पत्र), वैसे चलंत दिव्यांगजन जो बिहार के स्थायी निवासी हो.

स्वालंबन के उद्देश्य से बिहार राज्य में ही अपना रोजगार करते हो तथा उनके आवास से उनका रोजगार स्थल न्यूनतम 03 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो (रोजगार निबंधन प्रमाण पत्र निबंधित व्यवसाय के लिए अथवा अनिबंधित व्यवसाय के लिए घोषणा पत्र/शपथ पत्र/आवेदन पत्र भी मान्य होंगे) अथवा चलंत दिव्यांगजन छात्र-छात्राएं जो बिहार के मूल निवासी हैं एवं राज्य में ही स्थित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्यनरत हो जो उनके आवासन से न्यूनतम 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का परिचय पत्र)।

अतः जिन दिव्यांगजनों ने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं वे दिए गए लिंक https://online.bih.nic.in/SWF/SWFTC/Default.aspx (समाज कल्याण विभाग बिहार की वेबसाइट) पर आवेदन शीघ्र ही करना सुनिश्चित करें।

न्यूज़ डेस्क

Author at DUMRAON NEWS EXPRESS

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