शस्त्र का सत्यापन नहीं कराने वाले 193 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति निलंबित, डुमराँव थाना से 04

बक्सर। लोक सभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु निर्धारित तिथियों को शस्त्र का सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों को निबंधिक डाक से निर्गत नोटिस के आलोक में नोटिस मृत अंकित कर कार्यालय को वापस किया गया तथा कुछ अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्वेच्छा से अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु अनुरोध आवेदन समर्पित किया गया।
थानाध्यक्षों से मृत अनुज्ञप्तिधारियों के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में थानावार निम्नांकित संख्या में जिला के 136 शस्त्र अनुज्ञप्तियों को जिला दण्डाधिकारी बक्सर द्वारा तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है। विदित हो कि पर्वू से शस्त्र का सत्यापन नहीं कराने वाले 193 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियों को निलंबित किया गया हैः-
बक्सर नगर थाना से 03, मुफस्सिल थाना से 05, औद्योगिक क्षेत्र थाना से 01, राजपुर थाना से 26, इटाढी थाना से 19, धनसोई थाना से 11, डुमराँव थाना से 04, सिमरी थाना से 15, कृष्णाब्रह्य थाना से 08, नैनीजोर थाना से 03, ब्रह्यपुर थाना से 08, बगेनगोला थाना से 12, मुरार थाना से 05, नावानगर थाना से 11, कोरान सराय थाना से 01 एवं सिकरौल थाना से 04 (कुल 136) शस्त्र अनुज्ञप्तियों का शस्त्र रद्द कर दिया गया है।