बक्सर । जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी बक्सर, डॉ विद्यानंद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक बक्सर, श्री शुभम आर्य की संयुक्त अध्यक्षता में मतदान प्रक्रिया में मीडिया कर्मी से संबंधित कार्य एवं दायित्व का द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में की गई।
जिला पदाधिकारी द्वारा विभिन्न तिथियों को आयोजित होने वाले प्रेस ब्रीफिंग के बारे में विस्तार से बताया गया। जो निम्नवत हैः-
- नाम निर्देशन पत्रों के संवीक्षा की तिथि 18.10.2025 (शनिवार)
- अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 20.10.2025 (सोमवार)
- मतदान की तिथि 06.11.2025 (गुरूवार)
- मतगणना के उपरांत तिथि 15.11.2025 (शनिवार)
- वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी 16.11.2025 (रविवार)
The Programme of Election:-
- अधिसूचना जारी होने की तिथि 10.10.2025 (शुक्रवार)
- नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 17.10.2025 (शुक्रवार)
- नाम निर्देशन पत्रों के संवीक्षा की तिथि 18.10.2025 (शनिवार)
- अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 20.10.2025 (सोमवार)
- मतदान की तिथि 06.11.2025 (गुरूवार)
- मतगणना की तिथि 14.11.2025 (शुक्रवार)
- वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी 16.11.2025 (रविवार)
प्रेस नोट जारी होने के साथ ही जिलें में आदर्श आचार संहिता के साथ ही सम्पूर्ण जिलें में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू हो गई है।
विधान सभा आम निर्वाचन 2025 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त तरीके से सम्पन्न कराने हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।
199-ब्रह्मपुर श्री टेश लाल सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, डुमराँव 8544412319
200-बक्सर श्री अविनाश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर 9473191241
201-डुमराँव श्री राकेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, डुमराँव 9473191242
202-राजपुर (अ0जा0) श्री शशि भूषण, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बक्सर 8544412318
बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 में विधान सभावार मतदाताओं की संख्या निम्नवत हैः-
199-ब्रह्मपुर विधान सभावार पुरूष मतदाता 181140, महिला मतदाता 160792, तृतीय मतदाता 02 एवं कुल मतदाता 341934 है।
200-बक्सर विधान सभावार पुरूष मतदाता 150193, महिला मतदाता 135590, तृतीय मतदाता 04 एवं कुल मतदाता 285787 है।
201-डुमराँव विधान सभावार पुरूष मतदाता 170690, महिला मतदाता 151331, तृतीय मतदाता 03 एवं कुल मतदाता 322024 है।
202-राजपुर (अ0जा0) विधान सभावार पुरूष मतदाता 175471, महिला मतदाता 159918, तृतीय मतदाता 02 एवं कुल मतदाता 335391 है।
विधान सभावार सेक्टर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है। जो निम्नवत हैः-
199-ब्रह्मपुर 44
200-बक्सर 34
201-डुमराँव 40
202-राजपुर (अ0जा0) 40
विधान सभावार कुल मतदान केन्द्र की संख्या निम्नवत हैः-
199-ब्रह्मपुर 418
200-बक्सर 346
201-डुमराँव 382
202-राजपुर (अ0जा0) 421
सुपर जोनल दण्डाधिकारी द्वारा अपने-अपने विधान सभा अंतर्गत शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष मतदान कार्य का अनुश्रवण किया जायेगा।
Flying Sauqd (उडनदस्ता दल) :- बक्सर जिला अंतर्गत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन एवं अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर निगरानी हेतु विधान सभावार कुल 13 Flying Sauqd (उडनदस्ता दल) का गठन कर दिया गया है।
स्टैटिक निगरानी टीमः- प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के साथ ही स्टैटिक निगरानी टीम (SST) का गठन कर दिया गया है। जिसकी कुल संख्या 17 है।
बक्सर जिला अंतर्गत चयनित डिस्पैच सेंटर की संख्या निम्नवत हैः-
199-ब्रह्मपुर +2 बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ उच्च विद्यालय, ब्रह्मपुर।
200-बक्सर मध्य विद्यालय चुरामनपुर एवं उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय चुरामनपुर।
201-डुमराँव +2 राज उच्च विद्यालय डुमराँव।
202-राजपुर (अ0जा0) मध्य विद्यालय राजपुर एवं प्रखंड कार्यालय राजपुर।
शस्त्र सत्यापन, अनुज्ञप्ति, रद्दीकरण एवं जमा करने संबंधी प्रतिवेदन :-
शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी शस्त्रों की संख्या – 2470
निलंबित अनुज्ञप्ति की संख्या – 157
कुल सत्यापित शस्त्रों की संख्या – 1846
कुल जमा शस्त्रों की संख्या – 64
शस्त्र सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों को शस्त्र का सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है।
शस्त्र सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों को शस्त्र का सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञप्ति को निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है।
बक्सर जिलें में कुल आर्म्स दुकान 02 है, जिसका सत्यापन किया जा चुका है।
विधि व्यवस्थाः-
बक्सर जिला अंतर्गत सीमावर्ती राज्य उतरप्रदेश से सटे मद्य निषेध, पुलिस विभाग द्वारा स्थापित किये जाने वाले चेक पोस्ट की विवरणी निम्नतव हैः-
गंगा ब्रिज वीर कुवँर सिंह सेतू, चौसा, नगर वीर कुँवर सिंह, राजपुर (देवल चेक पोस्ट), चक्की भोला डेरा काली स्थान तीन मुहानी रोड, चक्की विशेश्वर के डेरा भागड पुल के पास, सम्मत स्थान चेक पोस्ट, प्राणपुर त्रिमुहानी चेक पोस्ट, जवही दियर, नैनीजोर गंगा बिहार घाट, केशोपुर वॉटर प्लांट के पास, स्वामी जी के मठिया बांध के पास, राजा के बगीचा छोटका राजपुर एवं नियाजीपुर लचकवा पुल है।
बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान के पश्चात सभी पोल्ड ई0वी0एम0 मशीनों को बाजार समिति, बक्सर में संग्रहण किया जायेगा।
मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने वाले सुनिश्चित मूलभूत सुविधा (AMF)ः- बक्सर जिलान्तर्गत सभी मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित मूलभूत सुविधा यथा रैम्प, पहुँच पथ, स्वच्छ पेयजल, शेड, शौचालय, विद्युत, प्रतीक्षा हेतु कमरे एवं फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियाँः- स्वीप अंतर्गत जिले के विभिन्न विभागों यथा जीविका, आई०सी०डी०एस०, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा, राजस्व आदि के कर्मियों यथा जीविका दीदी, सेविका/सहायिका, विकास मित्र, किसान सलाहकार, आशा कार्यकर्ता आदि कर्मियों/पदाधिकारियों की सहायता से जिले में पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर प्रत्येक दिन मतदाताओं को 06 नवम्बर 2025 को मतदान हेतु जागरूक करने के संबंध में हर घर दस्तक अभियान, रैली, प्रभात फेरी, रंगोली प्रतियोगिता, हस्ताक्षर अभियान, शपथ कार्यक्रम इत्यादि का संचालन किया जा रहा है।
महाविद्यालयों में मनोनीत कैम्पस एम्बेसडरो द्वारा अपने संबंधित महाविद्यालयों के आस-पास के मुहल्ले/टोलों, बसावट एवं ग्रामीण इलाकों में स्वीप अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा कम VTR वाले मतदान केन्द्रों/सुदूरवर्ती मतदान केन्द्रों पर संध्या चौपाल सहित कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है।
मतदाता जागरूकता अभियान के तहत 06 नवम्बर 2025 को मतदान करने हेतु प्रेरित करने के लिए गंगा में बोट के माध्यम से जागरूक किया गया है।
सभी मीडिया कर्मियों से अनुरोध है कि अपने स्तर से भी मतदाताओं को मतदान करने हेतु प्रोत्साहित करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।
मतदान के दिन मीडिया कवरेज हेतु मुख्य बिन्दुः-
मतदान के दिन एवं मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया के लिए भी पूर्व प्रमाणीकरण (Precertification) आवश्यक होगा, ताकि आपतिजनक एवं भ्रामक विज्ञापनों का प्रकाशन नहीं किया जा सकें।
पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र के भीतर वास्तविक मतदान की कवरेज के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्रों के आधार पर मीडिया व्यक्तियों का प्रवेश नियंत्रणीय समूहों में अनुमान्य किया जायेगा। बशर्ते यह प्रतिबंधित होगा कि मीडिया व्यक्तियों को फोटोग्राफ्स/फिल्म लेने के लिए मतदान कम्पार्टमेन्ट के नजदीक जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य के लिए एक पृथक प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होगी। यह अपेक्षा की जाती है कि सभी मीडिया कर्मी इस संबंध में आवश्यक सहयोग करेंगे और किसी भी स्थिति में मतदान की प्रक्रिया अवरूद्ध नहीं होने दी जायेगी।