BREAKING NEWS
अपर समाहर्ता ने किया एमपी हाई स्कूल में चल रहे मतदान कर्मियों के प्रथम प्रशिक्षण का निरीक्षणशांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के आधार हैं सेक्टर पदाधिकारी : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारीअंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्राथमिक विद्यालय मिल टोला में चेतना सत्र के साथ उत्साहपूर्ण कार्यक्रमउत्क्रमित मध्य विद्यालय बैकुंठपुर में POCSO एक्ट प्रशिक्षण एवं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजितमध्य विद्यालय रसीदपुर दियारा में बच्चों ने लगाया पानीपुरी स्टॉल, सीखा खरीद-बिक्री और मुद्रा का महत्वआँगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषण-माह अन्तर्गत कार्यक्रम के साथ-साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रमजिले में 06 नवंबर 2025 को मतदान करने हेतु मतदाता जागरूकता अभियान में आई तेजीजीविका दीदियों ने मेहंदी और शपथ कार्यक्रम से दिया शत-प्रतिशत मतदान का संदेशवायरल गुरु अरविंद कुमार नायक ने बच्चों के साथ खाया मिड-डे-मील, भोजन की गुणवत्ता की की जांचब्रह्मपुर बीएन हाई स्कूल स्थित डिस्पैच सेंटर का निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने किया निरीक्षणजीविका दीदियों ने रंगोली एवं मतदाता शपथ के माध्यम से किया जागरूकबक्सर जिले में 06 नवंबर 2025 को मतदान करने हेतु मतदाता जागरूकता अभियान में तेजीएमपी उच्च विद्यालय में जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित, 100 मीटर बालक वर्ग में रोहित अव्वलशिक्षा और संस्कृति का संगम : खेल की घंटी में बच्चों ने जाना जम्मू–कश्मीर की विविधताकोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारियों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया समीक्षा बैठक
No menu items available
BREAKING
अपर समाहर्ता ने किया एमपी हाई स्कूल में चल रहे मतदान कर्मियों के प्रथम प्रशिक्षण का निरीक्षणशांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के आधार हैं सेक्टर पदाधिकारी : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारीअंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्राथमिक विद्यालय मिल टोला में चेतना सत्र के साथ उत्साहपूर्ण कार्यक्रमउत्क्रमित मध्य विद्यालय बैकुंठपुर में POCSO एक्ट प्रशिक्षण एवं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजितमध्य विद्यालय रसीदपुर दियारा में बच्चों ने लगाया पानीपुरी स्टॉल, सीखा खरीद-बिक्री और मुद्रा का महत्वआँगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषण-माह अन्तर्गत कार्यक्रम के साथ-साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रमजिले में 06 नवंबर 2025 को मतदान करने हेतु मतदाता जागरूकता अभियान में आई तेजीजीविका दीदियों ने मेहंदी और शपथ कार्यक्रम से दिया शत-प्रतिशत मतदान का संदेशवायरल गुरु अरविंद कुमार नायक ने बच्चों के साथ खाया मिड-डे-मील, भोजन की गुणवत्ता की की जांचब्रह्मपुर बीएन हाई स्कूल स्थित डिस्पैच सेंटर का निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने किया निरीक्षणजीविका दीदियों ने रंगोली एवं मतदाता शपथ के माध्यम से किया जागरूकबक्सर जिले में 06 नवंबर 2025 को मतदान करने हेतु मतदाता जागरूकता अभियान में तेजी

सभी मेन्यू देखें

Select City

लेटेस्ट अपडेट्स

अपर समाहर्ता ने किया एमपी हाई स्कूल में चल रहे मतदान कर्मियों के प्रथम प्रशिक्षण का निरीक्षण
2 days ago
शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के आधार हैं सेक्टर पदाधिकारी : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी
2 days ago
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्राथमिक विद्यालय मिल टोला में चेतना सत्र के साथ उत्साहपूर्ण कार्यक्रम
3 days ago
उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैकुंठपुर में POCSO एक्ट प्रशिक्षण एवं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
3 days ago
मध्य विद्यालय रसीदपुर दियारा में बच्चों ने लगाया पानीपुरी स्टॉल, सीखा खरीद-बिक्री और मुद्रा का महत्व
3 days ago
Advertisement

विद्यालय वाहन परिचालन विनियमन 2020 के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की गई, स्कूल बस में सीसीटीवी को अनिवार्य रूप से स्थापित करने का निर्देश

बक्सर। वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयुक्त पटना प्रमण्डल पटना की अध्यक्षता में विद्यालय वाहन परिचालन विनियमन 2020 के संबंध...

बक्सर। वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयुक्त पटना प्रमण्डल पटना की अध्यक्षता में विद्यालय वाहन परिचालन विनियमन 2020 के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की गई। जिसमें श्री अंशुल अग्रवाल, जिला पदाधिकारी बक्सर एवं जिला परिवहन पदाधिकारी बक्सर के द्वारा भाग लिया गया।

विद्यालय वाहन परिचालन विनियमन 2020 के आलोक में विद्यालय वाहन के सुरक्षित परिचालन हेतु जिला स्तरीय समिति के आयोजित बैठकों में जिला अंतर्गत सभी विद्यालय के प्रबंधक, संचालकों को विद्यालय से परिचालित वाहनों के सुरक्षित परिचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

स्कूल बस में सीसीटीवी को अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा। ताकि यात्रा के दौरान वाहन की गतिविधि को रिकार्ड किया जा सकें। सी0सी0टी0वी0 फुटेज 60 दिनों तक स्कूल प्रबंधन को संरक्षित करना होगा। सभी विद्यालय के वाहन पर स्पष्ट अक्षरों में ऑन स्कूल डयूटी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्कूल बस में बच्चों को चढाने एवं उतारने के लिए योग्य परिचारक की व्यवस्था करनी होगी। बालिका विद्यालयों के मामलें में एक महिला परिचारक निश्चित रूप से होनी चाहिए।

वैसे वाहन चालक जिन्हें मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 183 (तेज गति में गाडी चलाना), धारा 184 (खतरनाक ड्राईविंग) एवं धारा 185 (नशे में ड्राईविंग) के आरोप में एक बार भी दंडित किया गया है तथा भारतीय दंड संहिता एवं पॉस्कों एक्ट के तहत अपराध किये जाने हेतु दंडित किया गया है, उन्हें विद्यालय प्रबंधन द्वारा वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

स्कूल वाहन चालकों को स्कूल वाहन में बच्चों के नाम, कक्षा, आवासीय पता, ब्लड ग्रुप, रूकने का स्थल, रूट प्लान इत्यादि के बारे में पूरी सूची वाहन में उपलब्ध रखना होगा। यदि विद्यालय प्रबंधन किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करते है तो अभिभावक को इसकी सूचना जिला पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को देना होगा।

जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माह दिसम्बर 2023 में जिला अंतर्गत सभी विद्यालयों में परिचालित वाहनों की जाँच हेतु अभियान चलाया गया। जिसमें कुल 24 विद्यालयों के कुल 121 वाहनों के जाँच के क्रम में दस्तावेज अद्यतन नहीं होने के कारण एम0भी0 ऐक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत 25,19,000=00 रूपये का शमन किया गया।

न्यूज़ डेस्क

Author at DUMRAON NEWS EXPRESS

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top