कोरान सराय में जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा व प्रर्वतन को लेकर जागरूकता शिविर
डुमरांव. कोरानसराय ग्राम कचहरी पंचायत सरकार भवन पर आदिवासियों के अधिकार, विभिन्न विभागों की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार आदि से सम्बंधित विषयों पर विस्तार से बताया गया.
बता दें कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष आनन्द नन्दन सिंह जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर, अवर न्यायाधीश सह सचिव देवेश कुमार जिला एवं विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर के निर्देश पर प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं पीएलवी शिवजी पांडेय द्वारा उपस्थित लोगों को जागरूक करने के साथ जानकारी दी गई.
जागरुकता शिविर में बालश्रम, बाल विवाह, पाक्सो एक्ट, मुफ्त विधिक सहायता, टेली लॉ स्कीम तथा 09 मार्च आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गई. पैनल अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि आदिवासियों के अधिकार का संरक्षण आवश्यक है।
कई कानून व एक्ट होने के बावजूद उन्हें संरक्षण नहीं मिल पा रहा है. आदिवासियों तक अधिकार पहुंचाने व योजनाओं का लाभ प्रदान करना सभी की जिम्मेवारी है. सही तरीके से कानून के क्रियान्वयन से ही आदिवासियों का विकास होगा. उनके पास मददगार बनकर जाना होगा तभी वह चीजों को समझ पाएंगे. नालसा की योजनाएं कानून पर आधारित है.
कानून की जानकारी नहीं होने के कारण आदिवासी अपराध कर बैठते हैं. इससे उन्हें लम्बी न्यायिक प्रक्रिया से जूझना पड़ता है. उन्हें कानून से अवगत कराना होगा. इससे वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे. कानून होने के बावजूद भी उनके हित की पूर्ण रक्षा नहीं हो पा रही है.
इसके लिए सभी को सोंचना होगा. जागरूकता से ही आदिवासियों की रक्षा हो सकेगी. पैनल अधिवक्ता ने यह भी बताया कि जनजातियों में साक्षरता की कमी एक मुख्य समस्या है. परिणाम स्वरूप जनजातियां अपने मौलिक विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत नहीं रहती.
सरकार द्वारा लायी गई योजनाओं का लागू नहीं किया जाना चिंता का विषय है. इसे यथाशीघ्र लागू कराते हुए व्यवस्था करनी होगी. मौके पर सरपंच सावित्री देवी, ज्ञानती देवी, हरेराम पासवान, अनीश अंसारी, कमलेश तिवारी, शकुंतला देवी, उदय कुमार ओझा, सरोज कुमार मेहता आदि उपस्थित रहें.