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थाना स्तर से विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत जमानत पर छूटे अभियुक्तों पर लगातार निगरानी रखने का निर्देश जारी

बक्सर : अपर पुलिस महानिदेषक, विषेष शाखा, बिहार, पटना के पत्र संख्या/अपराध/08(A)/2023/4785(107)/वि०शा० दिनांक 06.10.2023 द्वारा अवैध पटाखा निर्माण/व्यापार में संलिप्त...

बक्सर : अपर पुलिस महानिदेषक, विषेष शाखा, बिहार, पटना के पत्र संख्या/अपराध/08(A)/2023/4785(107)/वि०शा० दिनांक 06.10.2023 द्वारा अवैध पटाखा निर्माण/व्यापार में संलिप्त ईकाइयों/व्यक्तियों की पहचान करने, जो पटाखा कारोबार की आड़ में देशी बम एवं अन्य अवैध विस्फोटकों के निर्माण एवं उनकी आपूर्ति करने वाले नेटवर्क में शामिल है। विभिन्न राजनैतिक पार्टियों की सभाएँ एवं आगामी त्योहारों को देखते हुए विस्फोटक/बम एवं अवैध पटाखा निर्माण पर कारगर रोक लगाने हेतु निम्नांकित निदेश प्राप्त है।

अल्प अवधि में विशेष अभियान चलाकर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाय। थाना स्तर से विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत जमानत पर छूटे अभियुक्तों पर लगातार निगरानी रखी जाय एवं अद्यतन स्थिति का उल्लेख साप्ताहिक गोपनीय प्रतिवेदन में भी की जाय।

जिला में पटाखों के अवैध निर्माण, बिक्री, भंडारण तथा परिवहन के संबंध में थाना स्तर से आसूचना संकलित की जाय। आसूचना के आधार पर चिन्हित व्यक्तियों अथवा संबंधित प्रतिष्ठानों के जाँच के उपरांत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाय। पटाखों के निर्माण, बिक्री, परिवहन एवं भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्तियों अथवा प्रतिष्ठानों की जाँच अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार की जाय।

जाँच के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का अक्षरश: पालन किया जाय। अनुज्ञप्ति प्राप्त विस्फोटक सामग्रियों के बिक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की स्टॉक पंजी तथा वितरण पंजी का समाय-समय पर सत्यापन किया जाय, ताकि इसके अवैध व्यापार पर रोक लगाया जा सकें।

पटाखों का निर्माण, भंडारण तथा बिक्री केन्द्र कभी भी घनी आबादी वाले इलाके एवं आवासीय मकानों में नहीं होना चाहिए। पटाखों के निर्माण के लिए उपयोग किये जाने वाले रासायनिक पदार्थों की उपलब्धता के स्रोत्रों का पता लगाकर उस पर रोक लगाने हेतु समुचित विधि सम्मत कार्रवाई करना आवश्यक है।

इस तथ्य पर निगरानी रखी जानी चाहिए कि पटाखों के निर्माण की आड़ में रासायनिक पदार्थों, विस्फोटकों की निर्माण, आपूर्ति का संबंध असामाजिक, देश विरोधी तत्वों, अपराधी, नक्सली एवं आंतकी संगठनों को न हो। विस्फोटक पदार्थों के स्रोत्रों को चिन्हित किया जाय।

विदेशों, विशेष कर चीन से निर्मित पटाखों के स्थानीय व्यापार तथा परिवहन पर नियंत्रण किया जाय। इसके लिए सभी संबंधित एजेंसियों पर विशेष चौकसी रखी जाय। घटना के पश्चात घटना स्थल को सुरक्षित रखते हुए संबंधित बम निरोधक दस्ता, विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं श्वान दक्षता को सूचित किया जाय ताकि घटना स्थल का विधिवत/सूक्ष्मतापूर्वक जाँच हो तथा साक्ष्यों को संकलित किया जा सकें।

पर्व त्योहारों, चुनाव, राजनैतिक सभाओं एवं विभिन्न अवसरों पर विस्फोटक पदार्थों का संग्रह अपराध, जातीय/साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने एवं वर्चस्व के लिए किया जाता है, उक्त अवसरों पर विशेष निगरानी रखी जाय।

सभी थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्र में उक्त कंडिकावार निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराँव को निदेश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्रांर्गत उक्त कंडिकावार निदेषों का अक्षरश: अनुपालन कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। साथ ही उक्त कार्य का पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।

न्यूज़ डेस्क

Author at DUMRAON NEWS EXPRESS

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