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अपर समाहर्ता ने किया एमपी हाई स्कूल में चल रहे मतदान कर्मियों के प्रथम प्रशिक्षण का निरीक्षणशांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के आधार हैं सेक्टर पदाधिकारी : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारीअंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्राथमिक विद्यालय मिल टोला में चेतना सत्र के साथ उत्साहपूर्ण कार्यक्रमउत्क्रमित मध्य विद्यालय बैकुंठपुर में POCSO एक्ट प्रशिक्षण एवं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजितमध्य विद्यालय रसीदपुर दियारा में बच्चों ने लगाया पानीपुरी स्टॉल, सीखा खरीद-बिक्री और मुद्रा का महत्वआँगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषण-माह अन्तर्गत कार्यक्रम के साथ-साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रमजिले में 06 नवंबर 2025 को मतदान करने हेतु मतदाता जागरूकता अभियान में आई तेजीजीविका दीदियों ने मेहंदी और शपथ कार्यक्रम से दिया शत-प्रतिशत मतदान का संदेशवायरल गुरु अरविंद कुमार नायक ने बच्चों के साथ खाया मिड-डे-मील, भोजन की गुणवत्ता की की जांचब्रह्मपुर बीएन हाई स्कूल स्थित डिस्पैच सेंटर का निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने किया निरीक्षणजीविका दीदियों ने रंगोली एवं मतदाता शपथ के माध्यम से किया जागरूकबक्सर जिले में 06 नवंबर 2025 को मतदान करने हेतु मतदाता जागरूकता अभियान में तेजी

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वैशाली : शर्तों के साथ 24 हफ्ते तक का गर्भ समापन कानूनी वैध 

परिवार नियोजन और गर्भ समापन कार्यक्रमों पर हुई बैठक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गयी जानकारी   वैशाली। आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन एवं...

परिवार नियोजन और गर्भ समापन कार्यक्रमों पर हुई बैठक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गयी जानकारी  

वैशाली। आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन एवं बिहार ग्राम विकास परिषद, सीतामढ़ी द्वारा संचालित सांझा प्रयास नेटवर्क की स्थानीय सहयोगी संस्था औलिया अध्यात्मिक अनुसंधान केन्द्र औलिया दरबार, वैशाली के तत्वाधान में सुरक्षित गर्भ समापन एवं परिवार नियोजन सेवाओं के लिए सीडीपीओ कार्यालय लालगंज के प्रांगण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उन्मुखीकरण कार्यक्रम में बिहार ग्राम विकास परिषद, सीतामढ़ी के फील्ड समन्वयक राम कृष्ण के द्वारा बताया गया की विशेष श्रेणी की महिलाओं का गर्भ समापन की अवधि नए कानून के तहत 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक किया गया है। उन्मुखीकरण कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को बताया गया 1971 में एमटीपी एक्ट बना। 

इसके बाद से सुरक्षित गर्भ समापन की प्रक्रिया शुरू हुआ जिसके बाद भी लोगों में जानकारी की कमी था। फील्ड समन्वयक राम कृष्णा के द्वारा बताया गया की एमटीपी एक्ट 1971 के प्रावधानों के अनुसार कई शर्तो के साथ गर्भ समापन वैध माना गया है एवं अब एमटीपी एक्ट 2021 में जो संशोधन हुआ है।

उसके अनुसार विशेष श्रेणी की गर्भवती महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भ समापन कराने का नियम भारत सरकार ने बनाया है इसके साथ ही पर्याप्त भ्रूण विकृति के मामले में गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय गर्भ समापन को मान्य किया गया है। कार्यक्रम में सीडीपीओ कार्यालय की महिला सुपरवाइजर के साथ साथ पीरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

अभय कुमार

Author at DUMRAON NEWS EXPRESS

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