BREAKING NEWS
डुमरांव की बेटी तनिषा ने बढ़ाया जिले का मान, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी भटींडा चंडीगढ़ में गोल्ड मेडल से हुई सम्मानितरामरेखा घाट पर प्रभु श्रीराम की भव्य मूर्ति स्थापित होगी : मुख्यमंत्रीभीषण गर्मी में जल संरक्षण का संदेश लेकर गांव-गांव पहुंच रहे ‘जल पुत्र’ अजय रायVoice & Vision Academy Opens Admissions for NIOS Grade X & XIIगुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मोत्सव पर डॉ. संजीव कुमार को मिला “अनसंग हीरोज अवार्ड 2026”सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में कैम्ब्रिज स्कूल का शानदार प्रदर्शनकुरूद में गूंजा प्रकृति संरक्षण का स्वर, सीड बॉल निर्माण कार्यशाला में जुटे प्रकृति शिक्षण और विज्ञान यात्रा के संचारकघर-घर पहुंच रही शिक्षा : शिक्षिका सुषमा कुमारी का अनोखा प्रयासप्राथमिक विद्यालय पार्षद टोला मजगामा के पोषक क्षेत्र भ्रमण में बच्चों को दी गई आपदा प्रबंधन की जानकारीडुमरांव में बसंत न्यूरोकेयर क्लिनिक का शुभारंभ, अब मिलेगी आधुनिक न्यूरोलॉजी सेवाएंNMMSS में सफल विद्यार्थियों को भावभीनी विदाई, शिक्षकों को भी मिला सम्माननाथनगर विद्यालय में बाल संसद का गठन, विद्यार्थियों को दिलाई गई शपथफाउंडेशन स्कूल, डुमरांव का शानदार प्रदर्शन, 10वीं में शत-प्रतिशत परिणामकैम्ब्रिज स्कूल के विद्यार्थियों ने लहराया सफलता का परचम, दीप्ति चौहान बनीं टॉपरसीतामढ़ी जिले में मां जानकी स्वास्थ्य सेवा यात्रा अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा शिविर
No menu items available
BREAKING
डुमरांव की बेटी तनिषा ने बढ़ाया जिले का मान, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी भटींडा चंडीगढ़ में गोल्ड मेडल से हुई सम्मानितरामरेखा घाट पर प्रभु श्रीराम की भव्य मूर्ति स्थापित होगी : मुख्यमंत्रीभीषण गर्मी में जल संरक्षण का संदेश लेकर गांव-गांव पहुंच रहे ‘जल पुत्र’ अजय रायVoice & Vision Academy Opens Admissions for NIOS Grade X & XIIगुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मोत्सव पर डॉ. संजीव कुमार को मिला “अनसंग हीरोज अवार्ड 2026”सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में कैम्ब्रिज स्कूल का शानदार प्रदर्शनकुरूद में गूंजा प्रकृति संरक्षण का स्वर, सीड बॉल निर्माण कार्यशाला में जुटे प्रकृति शिक्षण और विज्ञान यात्रा के संचारकघर-घर पहुंच रही शिक्षा : शिक्षिका सुषमा कुमारी का अनोखा प्रयासप्राथमिक विद्यालय पार्षद टोला मजगामा के पोषक क्षेत्र भ्रमण में बच्चों को दी गई आपदा प्रबंधन की जानकारीडुमरांव में बसंत न्यूरोकेयर क्लिनिक का शुभारंभ, अब मिलेगी आधुनिक न्यूरोलॉजी सेवाएंNMMSS में सफल विद्यार्थियों को भावभीनी विदाई, शिक्षकों को भी मिला सम्माननाथनगर विद्यालय में बाल संसद का गठन, विद्यार्थियों को दिलाई गई शपथ

सभी मेन्यू देखें

Select City

लेटेस्ट अपडेट्स

डुमरांव की बेटी तनिषा ने बढ़ाया जिले का मान, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी भटींडा चंडीगढ़ में गोल्ड मेडल से हुई सम्मानित
6 days ago
रामरेखा घाट पर प्रभु श्रीराम की भव्य मूर्ति स्थापित होगी : मुख्यमंत्री
7 days ago
भीषण गर्मी में जल संरक्षण का संदेश लेकर गांव-गांव पहुंच रहे ‘जल पुत्र’ अजय राय
1 week ago
Voice & Vision Academy Opens Admissions for NIOS Grade X & XII
2 weeks ago
गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मोत्सव पर डॉ. संजीव कुमार को मिला “अनसंग हीरोज अवार्ड 2026”
2 weeks ago
Advertisement

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा, 01 जून को पूर्वाहन 7 बजे से अपराहन 6 बजे तक या मतदान की प्रक्रिया समाप्ति तक

बक्सर। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 07 मई 2024 को निर्गत अधिसूचना के...

बक्सर। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 07 मई 2024 को निर्गत अधिसूचना के अनुसार 33-बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तिथि दिनांक 1 जून 2024 को निर्धारित है।

जिसके अनुसार 33 बक्सर संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 199-ब्रह्मपुर, 200-बक्सर, 201-डुमरांव, 202-राजपुर (अ०जा०), 203-रामगढ़ एवं 210-दिनारा विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 1 जून 2024 को पूर्वाहन 7:00 बजे से अपराहन 6:00 बजे तक मतदान होना है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को निर्वाचन के घोषणा की तिथि से ही बक्सर जिला में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। 33 बक्सर संसदीय लोकसभा निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण बक्सर जिला में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

दिनांक 30 मई 2024 के अपराहन 6:00 बजे से चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राजनीतिक प्रतिद्वंदता एवं प्रति स्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, सांप्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने, अवांछित और

सामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण मतदान की तिथि को विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है और लोक सुरक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश पारित किया जाना यथोचित प्रतीत होता है।

श्री अंशुल अग्रवाल, जिला दंडाधिकारी बक्सर के द्वारा मतदान की तिथि 01 जून 2024 को पूर्वाहन 7:00 बजे से अपराहन 6:00 बजे तक या मतदान की प्रक्रिया समाप्ति तक भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बक्सर जिला अंतर्गत के सभी मतदान केदो के लिए निम्नांकित आदेश जारी किया गया है:-

दिनांक 30.05.2024 के अपरहण 6:00 बजे के पश्चात किसी भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की आम सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग एवं प्रचार प्रचार करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल एवं संगठन द्वारा मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का प्रयास नहीं करेंगे।

मतदान की तिथि 1 जून 2024 को प्रत्येक अभ्यर्थी को एक वाहन उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक वाहन एवं प्रत्येक विधानसभा वार अपने निर्वाचन अभिकर्ता या कार्यकर्ता जो भी हो के उपयोग के लिए एक-एक वाहन अनुमान्य होगा।

दिनांक 1 जून 2024 को मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के राजनीतिक गतिविधि पर रोक रहेगी।

मतदान की तिथि 1 जून 2024 को सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपने अंगरक्षकों के साथ मतदान केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में आने पर रोक रहेगी। यह रोक सरकारी कर्मियों एवं निर्वाचन कर्तव्य में लगे पुलिस एवं सिविल प्रशासन के पदाधिकारी/कर्मियों तथा जेड श्रेणी पर प्रभावी नहीं होगा।

दिनांक 1 जून 2024 को अपराहन 6:00 बजे से बिना उचित कारण के ऐसे व्यक्ति उसे विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है का उसे विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग के संगत निर्देशों के अध्यधीन उपस्थित रहना प्रतिबंधित होगा।

मतदान के दिन अभ्यर्थी/राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा उपयोग में ले जाने वाले वाहनों की अनुमति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

दिनांक 1 जून 2024 को (निजी वाहन मतदान कर्तव्य पर लगे वाहन छोड़कर) मतदान केंद्रों के परिधि के 200 मीटर अंदर नहीं आ सकेंगे।

दिनांक 1 जून 2024 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों द्वारा सेलफोन, कॉर्डलेस फोन इत्यादि लेकर मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में आना/प्रवेश करना प्रतिबंधित रहेगा।

दिनांक 1 जून 2024 को मतदान केंद्रों के 200 मीटर में लाउडस्पीकर, मेगाफोन इत्यादि का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

Conduct of Election Rules, 1961 के नियम 49 (D) में व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों का मतदान केंद्रों के अंदर आना प्रतिबंधित रहेगा।

दिनांक 1 जून 2024 को केवल सक्षम पदाधिकारी से प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडिया कर्मी ही मतदान केंद्रों पर आ सकते हैं, किंतु उनके द्वारा मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता को भंग नहीं किया जाएगा।

दिनांक 1 जून 2024 को मतदान केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमा होना निषिद्ध रहेगा। यह रोक मतदान के दिन के लिए मतदाताओं की पंक्ति पर लागू नहीं होगा।

मतदान के दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा वोटर पर्ची का वितरण नहीं किया जाएगा।

किसी भी राजनीतिक दल/व्यक्ति/संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।

मतदान के दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।

न्यूज़ डेस्क

Author at DUMRAON NEWS EXPRESS

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top