बक्सर : जिला परिवहन पदाधिकारी बक्सर से प्राप्त सूचनानुसार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (सामान्य एवं एम्बुलेंस) जिलें के सभी प्रखण्डों में लागू है, जिसके अन्तर्गत चयनित लाभुकों को वाहन खरीद पर नियमानुसार अनुदान का भुगतान किया जा रहा है। योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्ति के अनुसार सम्प्रति मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (सामान्य) में लक्ष्य का लगभग 96.88 प्रतिशत प्राप्त हो पाया है तथा बक्सर जिले का एम्बुलेंस में लक्ष्य का 100 प्रतिशत प्राप्त हो गया है। योजना की अवधि वितीय वर्ष 2022-23 तक हैं।
क्रय हेतु इच्छुक लाभुकों से दिनांक 28.12.2022 तक आवेदन लिए जाएँगें
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विभाग के द्वारा योजना (सामान्य) के अन्तर्गत दसवें चरण के अन्तर्गत आवेदन प्राप्ति का निर्णय लिया गया है। सामान्य के क्रय हेतु इच्छुक लाभुकों से दिनांक 28.12.2022 तक आवेदन लिए जाएँगें। आवेदन प्राप्ति एवं निष्पादन के लिए निम्न प्रकार कार्रवाई की जाएगीः- सर्वप्रथम सामान्य वाहन के क्रय से संबंधित आवेदनों को प्रखण्डवार एवं कोटिवार उपलब्ध रिक्ति के अनुसार वरीयता सूची बनायी जाएगी तथा इस पर प्रखण्ड स्तरीय समिति की बैठक करते हुए अनुशंसा का प्रेषण अनुमंडल स्तरीय समिति को किया जाएगा।
वरीयता सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी
लाभुकों की शैक्षणिक योग्यता, समान शैैक्षणिक योग्यता रहने पर अधिकतम योग्यता के अंक के आधार पर एवं समान योग्यता एवं समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप लाभुकों का चयन अनुमंडल स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। साथ ही एक प्रतीक्षा सूची भी बनायी जाएगी। अनुमंडल स्तरीय समिति द्वारा चयनित सूची पर दो दिनों के लिए आपति आमंत्रित की जाएगी। आपतियों का निराकरण करते हुए अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तत्पश्चात सामान्य वाहन के क्रय से संबंधित प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्रखण्डवार एवं कोटिवार रिक्ति के आधार पर वरीयता सूची बनाते हुए विभागीय अधिसूचनाओं के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
उपर्युक्त के आलोक में समयावधि निम्न प्रकार निश्चित की जाती है
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26.12.2022 तक निर्धारित की गई है। प्रखण्ड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण 07.1.2023 तक निर्धारित की गई है। प्रखण्ड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा का प्रेषण 09.01.2023 को निर्धारित की गई है। अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक 10.01.2023 को निर्धारित की गई है। चयन सूची का प्रकाशन 11.01.2023 को निर्धारित की गई है। आपति आमंत्रण दिनांक 11.01.2023 से दिनांक 20.01.2023 को निर्धारित की गई है एवं आपति निराकरण दिनांक 21.01.2023 को निर्धारित की गई है।
अंतिम चयन सूची का प्रकाशन 23.01.2023 को निर्धारित
अंतिम चयन सूची का प्रकाशन दिनांक 23.01.2023 को निर्धारित की गई है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला दिनांक 23.01.2023 से दिनांक 24.01.2023 को निर्धारित की गई है। वाहन क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन समर्पित करना दिनांक 23.01.2023 से लगातार निर्धारित की गई एवं अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान करना आवेदन प्राप्ति के 07 दिनों के अंदर निर्धारित की गई है।
महत्वपूर्ण बिन्दु
आवेदन केवल उन्हीं पंचायतों के लिए होंगे, जहाँ रिक्ति हे। साथ ही जिस कोटि की रिक्ति उपलब्ध है उसी कोटि के लिए आवेदन स्वीकार्य होंगे। बिहार गजट संख्या-6480 दिनांक 09.09.2020 के आलोक में यह सर्वथा सुनिश्चित किया जाएगा कि एक पंचायत में सात (04 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं 03 अत्यंत पिछड़ा वर्ग) से ज्यादा लाभुकों को अनुदान का भुगतान नहीं हो। यदि वैसे पंचायत अथवा वैसी कोटि के लिए आवेदन प्राप्त होता है, जहाँ रिक्ति नहीं है तो वैसे आवेदन स्वतः अमान्य हो जाएँगें।