एसडीपीओ ने कहां कि पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी, इसमें 358 धाराएं हैं।
डुमरांव. एसडीपीओ अफाक अख्तर अंसारी ने अपने कार्यालय कक्ष में गुरूवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर नये कानूनों के बारें में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहां कि कानून में संशोधन से आमजनों को फायदे होंगे।
एक जुलाई से पूरे देश में तीन नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारत साक्ष्य अधिनियम कानून लागू हो गया है। डीएसपी ने कहां कि पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी, इसमें 358 धाराएं हैं। नये कानून में पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
थानों के नहीं लगाने पड़ेगें चक्कर
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। लोग ई-मेल से भी शिकायत कर सकते हैं। महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इस नए कानून में छोटे अपराधों, दिव्यांग या जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, उनकी गिरफ्तारी के लिए नया प्रावधान बनाया गया है, इसके अलावा अगर किसी को तीन साल से कम की सजा हुई है, तो उस व्यक्ति को डीएसपी रैंक के अधिकारी की इजाजत के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लोगों को थानों के चक्कर से आजादी दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
180 दिनों के अंदर जांच होगा पूरा
एसडीपीओ ने कहा कि नए कानूनों से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। अब किसी भी केस की जांच 180 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। जिससे लोगों को समय से न्याय मिलेगा। अब उन्हें न्याय पाने के लिए सालो साल अदालतों में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट के पास चार्ज फ्रेम करने के लिए 60 दिनों का समय होगा तथा ट्रायल शुरू करना होगा।
पुलिस को जांच के दौरान बनाना होगा वीडियो
जांच की सत्यता को बनाए रखने के लिए तथा किसी भी तरह का संदेह नहीं हो, उसके लिए पुलिस को जांच के दौरान वीडियो बनाना होगा। डीएसपी ने कहां कि नये कानून का सबसे बड़ा लाभ है कि अब जीरो एफआईआर दर्ज होगा। इसके तहत लोग कही से भी अपना एफआईआर दर्ज करा सकते है, जो संबंधित थाना में स्वतः दर्ज हो जाएगा।