बक्सरबिहार

जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक एवं मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास समिति की हुई बैठक

बक्सर। जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक एवं मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास समिति की बैठक समाहरणालय परिसर अवस्थित कार्यालय कक्ष में की गई।

जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि विशेष लोक अभियोजक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति व्यवहार न्यायालय बक्सर अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में चल रहे मामलों में अनुसंधान पदाधिकारी एवं चिकित्सक के गवाही/उपस्थिति हेतु पुलिस अधीक्षक बक्सर से समन्वय स्थापित करते हुए काण्डों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर को निर्देशित किया गया कि सभी थानाध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि वर्ष 2024 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का कंडिका 12 (4) के अंतर्गत 38 लाभार्थियों को मुआवजा भुगतान किया गया है तथा माह मई 2024 तक पेंशनरों का पेंशन भुगतान कर दिया गया है एवं माह जनवरी 2024 से अब तक 24 काण्डों में गवाहों/साक्षियों को यात्रा भता का भुगतान कर दिया गया है।

मैनुअल स्कैवेंजर (हाथ से मैला) उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 से संबंधित बक्सर जिला अंतर्गत कोई मामला नहीं है। बैठक में शामिल सदस्यों द्वारा बताया गया कि अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी जायेगी।

बैठक में उप विकास आयुक्त बक्सर, पुलिस उपाधीक्षक बक्सर, जिला कल्याण पदाधिकारी बक्सर, वरीय कोषागार पदाधिकारी बक्सर, विधान सभा क्षेत्र ब्रह्मपुर एवं राजपुर के विधायक प्रतिनिध, विशेष लोक अभियोजक बक्सर एवं अन्य संबंधित उपस्थित थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *