बक्सरबिहार

लोक सेवा प्रदायगी में बक्सर जिले को लगातार तीसरी बार पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान

बक्सर। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत आम जनों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने में बक्सर जिला ने फिर से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिला पदाधिकारी के नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार सरकार द्वारा अक्टूबर 2024 की जारी रैंकिंग में बक्सर जिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

यह रैंकिंग समय सीमा के भीतर सेवा प्रदायगी, दायर अपीलों का निष्पादन, अधिरोपित दंड राशि की वसूली, और लोक सेवा केंद्रों के निरीक्षण जैसे मापदंडों पर आधारित होती है। अक्टूबर 2024 में बक्सर को कुल 100 अंकों में से 89.993 अंक प्राप्त हुए।

आम जनों को समय पर सेवा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध जिला पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह लोक सेवकों के साथ समीक्षात्मक बैठक किया जाता हैं, जिससे लोक सेवाओं की प्रदायगी में लगातार सुधार सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सेवाओं में देरी या लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। समय सीमा का उल्लंघन करने पर संबंधित लोक सेवकों पर अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

जिला प्रशासन का यह निरंतर लोक सेवाओं की प्रदायगी में उत्कृष्टता बनाए रखने, प्रशासन एवं आम जनता के जीवन को सुगम और संतुष्टिपूर्ण बनाने के अपने लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु प्रयासरत है। विदित हो कि माह अगस्त से ही बक्सर जिला लोक सेवाओ का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तर पर जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है जो कि जिले के लिए गौरव की बात है।

एक नजर अक्टूबर माह में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन पर…

माह अक्टूबर में विभिन्न सेवाओं जैसे जाती, आवास, आय, ओबीसी, NCL, EWS, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, निबंधन एवं अन्य सेवाओं से संबंधित 75226 आवेदन प्राप्त हुआ एवं सभी आवेदनों का निष्पादन नियत समय सीमा के अंदर कर दिया गया।

जाने बिहार लोक सेवाओ के अधिकार अधिनियम के बारे में…

बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम 15 अगस्त, 2011 को बिहार में लागू किया गया और राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों के लिए यह निर्धारित समय सीमा के भीतर लोगों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य कर दिया था, विफल रहने पर सरकारी अधिकारी दंड के लिए उत्तरदायी हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में सिंगल विंडो के तहत लोक सेवा काउंटर बनाए गए है जहां आम जन आसानी से ऑफलाइन आवेदन जमा एवं प्राप्त कर सकते है । वही इस अधिनियम की और सरल बनाते हुए ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन करने एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करने को सुविधा प्रदान की गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *