बक्सर : डीएम अमन समीर की अध्यक्षता में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति अत्याचार अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं सर्तकता समिति की बैठक समाहरणालय परिसर अवस्थित कार्यालय कक्ष में आहूत की गई। डीएम के द्वारा निदेशित किया गया कि अनुमंडल स्तरीय बैठक का प्रतिवेदन प्राप्त करने को कहां। विगत वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक अनु. जाति एवं अनु. जनजाति अत्याचार अधिनियम अंतर्गत दर्ज सभी मामलों का शत-प्रतिशत निष्पादन करने का सुनिश्चित करेंगे। कोई भी मामला लंबित नहीं रहना चाहिए।
नोडल पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुशंसा/प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिकी एवं आरोप पत्र के आलोक में मुआवजा भुगतान का विवरणी तैयार कर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी मामलों में साठ दिनों कें अंदर संबंधित अनुशंसाधन पदाधिकारी न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करेंगे तथा मुआवजा भुगतान हेतु अनुशंसा ससमय भेजना सुनिश्चित करायेंगे।
माननीय न्यायालय में दाखिल मामलों में ब्वदअपबजपवद कराने के लिए कोर्ट में मजूबती से पक्ष रखने हेतु विशेष लोक अभियोजक को निर्देश दिया गया।हत्या से संबंधित मामलों में स्पीडी ट्रायल कराकर दोष सिद्धि कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी बक्सर द्वारा बताया गया कि वर्तमान वितीय वर्ष में 206 लाभार्थी को मुआवजा भुगतान किया गया है। शेष अवधि के लिए विभाग से 75 लाख आवंटन की माँग की गई है। जिला पदाधिकारी के निर्देश दिया गया कि यदि आवंटन प्राप्त नहीं हो रहे है तो मेरे स्तर से पत्र भेजा जाय।
बैठक में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) बक्सर, जिला कल्याण पदाधिकारी बक्सर, जिला कोषागार पदाधिकारी बक्सर, विधायक प्रतिनिधि डुमरांव, ब्रहमपुर, राजपुर, विशेष लोक अभियोजक, थानाध्यक्ष अनु. जाति एवं अनु. जनजाति, समिति के सदस्य मिथिलेश कुमार एवं लैला थॉमस उपस्थित थे।