बक्सर : अपर समाहर्ता बक्सर-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बक्सर से प्राप्त सूचनानुसार परिवादी बीरबल पांडे, पिता रामझलक पांडेय, चाणक्यपुरी कॉलोनी स्टेशन रोड डुमरांव द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2022 को एक परिवाद दायर कर शिकायत किया गया कि मेरे द्वारा होंडा एक्टिवा स्कूटी दिनांक 16 मार्च 2020 को बक्सर पहावा हौंडा शोरूम के यहां से लिया गया। परंतु उक्त स्कूटी का निबंधन एजेंसी द्वारा अब तक प्राप्त नहीं कराया गया। जिस कारण अपने स्कूटी होने के बावजूद उसके लाभ से वंचित रहा।
नोटिस निर्गत कर सुनवाई हेतु बुलाया गया
परिवार के अवलोकन उपरांत जिला परिवहन पदाधिकारी बक्सर को नोटिस निर्गत कर सुनवाई हेतु बुलाया गया सुनवाई के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि परिवादी द्वारा दिए गए Tax invoice के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक को एजेंसी द्वारा 17 मार्च 2022 को वाहन बिक्री किया गया है, इसके बावजूद एजेंसी द्वारा निबंधन की कार्रवाई नहीं की गई।
वादी को बीएस-4 वाहन के स्थान पर बीएस-6 वाहन
अब बीएस-4 वाहन का निबंधन परिवहन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है तत्पश्चात एजेंसी को बीएस-6 वाहन देने हेतु निर्देशित किया गया संबंधित वाहन विक्रेता द्वारा दिनांक 17 सितंबर 2022 को परिवादी को बीएस-4 वाहन के स्थान पर बीएस-6 वाहन दिया गया परिवादी द्वारा दिनांक 19 सितंबर 2022 को नए वाहन के साथ उपस्थित होकर न्याय के प्रति कृतज्ञता जाहिर की गई।