महारानी ऊषारानी बालिका उच्च विद्यालय में विधिक सेवा जागरूकता शिविर आयोजित 

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डुमरांव. आजादी के अमृत महोतस्व अंर्तगत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार तिवारी के निर्देशन में डालसा के पैनल अधिवक्ता मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं पीएलवी अनिशा भारती द्वारा प्लस टू महारानी उषारानी बालिका उच्च विद्यालय में विधिक सेवा जागरूकता शिविर आयोजित हुआ. जिसमें छात्राओं द्वारा विषय, “राइट्स आफ सिनियर सिटिजनशिप”    पर लेख प्रतियोगिता हुआ. जिसमें छात्राओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया.

पुत्र या पुत्री द्वारा अपने माता-पिता का भरण पोषण

कार्यक्रम शुरू होने के पहले पैनल अधिवक्ता मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बुजुर्गों के अधिकारों के बारे में बताया. वरिष्ठ नागरिकों को यदि किसी पुत्र या पुत्री द्वारा अपने माता-पिता का भरण पोषण नहीं करता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है. यदि किसी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता हो तो डालसा से निःशुल्क विधि सहायता दी जाती है. लंबित मामलों में बुजुर्गों को वरीयता के आधार पर सुनी जाती है. देश में वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं और इनकम टैक्स तक में छूट दी गईं है. 

90 दिनों के अंदर कर दिया जाता है निपटारा

वरिष्ठ नागरिक जिनके कोई संतान या नातेदार नहीं हैं तो वे राज्य सरकार से वृद्धाआश्रम के माध्यम से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं. अंतरिम भरण पोषण का निपटारा 90 दिनों के अंदर कर दिया जाता है. सुप्रीम कोर्ट सहित भारतीय अदालतों में उत्पीड़न या गैर रख रखाव के मामले में वरिष्ठ नागरिकों की सम्पति से बच्चों या रिश्तेदारों को बेदखल करने या हटाने का आदेश दिया है. वरिष्ठ नागरिकों को घर से निकालने पर पांच हजार रुपया जुर्माना या तीन महीने का जेल या दोनों हो सकता है.

भारत सरकार ने 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति

वर्ष 2007 से वरिष्ठ नागरिकों का भरण, पोषण व कल्याण अधिनियम लागू है. उनकी उपेक्षा या घर से निकालना गम्भीर अपराध है. भारत सरकार ने 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति की घोषणा की थी. इसमें उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, जीवन तथा सम्पति की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक मनुष्य को गरिमापूर्ण एवं स्वतन्त्र जीवन की बात करता है. उन्हें अपने परिजनों से भोजन, स्वास्थ्य तथा रहने के लिए आवास जैसी सुविधाएं प्राप्त करना मूलभूत अधिकार है.

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मौके पर रहें उपस्थित

मौके पर एचएम मीरा गुप्ता, तेज नारायण पांडेय, फरहत आफसा, मीरा सिंह मीरा, कल्पना श्रीवास्तव, सुनील कुमार, विशाल जायसवाल, अजय कुमार सिंह, अजय कुमार उपाध्याय, रीना कुमारी, सचिन्द्र तिवारी, रवि प्रभात, श्रीराम आदि उपस्थित रहें.

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