सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चार दिनों में अलग-अलग मंदिरों में पांच बाल विवाह रोका

यह भी पढ़ें

- Advertisement -

डुमरांव. बक्सर जिला के प्रसिद्ध मंदिरों में चलाए जा रहें बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत अलग-अलग मंदिरों में सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अभी तक चार दिनों में पांच बाल विवाह को रोका गया.

संजय कुमार सिंह ने बताया कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके सहयोगी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, नई दिल्ली, दिशा एक प्रयास, बक्सर, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्डलाइन, बक्सर के सहयोग से चलाया जा रहा है.

यह रोकथाम 19 अप्रैल से शुरू है, जो अक्षय तृतीया तक चलेगा. इसके साथ ही बाल मजदूर के प्रति भी अभियान चल रहा है. दिशा एक प्रयास के सचिव सुनीता सिंह ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह करता है या करवाता है तो उसे दो वर्ष तक कारावास की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है.

21 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह करना कानून जुर्म है. बाल विवाह रोकने को लेकर बाल विवाह अधिनियम 2006 पूरे देश में लागू है. अगर कहीं बाल विवाह हो रहा है, तो आप जिला बाल संरक्षण इकाई, दिशा एक प्रयास, थाना, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के कार्यालय या किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी से आप संपर्क कर सूचना दे सकते हैं.

- Advertisement -

बताने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है.इस अभियान के तहत कोऑर्डिनेटर चंदन कुमार, संजय कुमार सिंह, चाइल्डलाइन कोआर्डिनेटर रीमा सहित खुशी, दीपक, रोशन, संजय कुमार गुप्ता, तुहीन सिंह, गीता, रीमा, अजय कुमार रोशन, श्रीनिवास ओझा, अभिषेक पाठक, शत्रुघन सहित चाइल्डलाइन के सदस्य सहयोग प्रदान कर रहे हैं.

- Advertisement -

विज्ञापन और पोर्टल को सहयोग करने के लिए इसका उपयोग करें

spot_img
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

विज्ञापन

spot_img

विज्ञापन

spot_img

विज्ञापन

spot_img

संबंधित खबरें