’वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार एवं सेवाएं’ विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
वरिष्ठ नागरिक घरों के धरोहर हैं, उन्हें परेशान या तंगो-तबाह करना एक आपराधिक है अपराध
डुमरांव. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष आनंद नंदन सिंह, अवर न्यायाधीश सह सचिव देवेश कुमार जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर के नेतृत्व में ’वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार एवं सेवाएं’ विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन पैनल अधिवक्ता मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं पीएलवी अनिशा भारती द्वारा नगर परिषद क्षेत्र के चतुरसालगंज में किया गया.
पैनल अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव ने लोगों को बताया कि वरिष्ठ नागरिक घरों के धरोहर हैं. उन्हें परेशान या तंगो-तबाह करना एक आपराधिक अपराध है. यदि किसी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता हो, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर द्वारा निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध करायी जाती है. न्यायालयों में लंबित मुकदमों को वरीयता के आधार पर सुना जाता है.
अक्षम वरिष्ठ नागरिकों का शारिरिक सहायता एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति उनके बेटे-बेटी, पोता-पोती पर डाली गई है. जिसकी जिम्मेदारी नहीं निभाने वाली संतान को दंड देने का प्रावधान रखा गया है. पैनल अधिवक्ता ने आगे बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सेवायें नालसा योजना 2016 के अंतर उनके अधिकारों की जानकारी दी गई.
आगे कहां कि ऐसे भी कानून हैं, जिनकी जानकारी आम लोगों को नहीं है. कानून की जानकारी नहीं होने के कारण लोग अनावश्यक रूप से जाने-अनजाने कानून के चंगुल में फंस जाते हैं, साथ ही सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं. विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन करने का मकसद आमलोगों को कानून के बारे में जागरूक करना है और उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना है.