लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में बक्सर जिला को राज्य में प्राप्त हुआ प्रथम स्थान
बक्सर। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में बक्सर जिला को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम माननीय मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। जिला पदाधिकारी बक्सर द्वारा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है।
जिला पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम द्वारा जिला/अंचल स्तर पर सेवाओं का निरीक्षण भी किया जा रहा है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में कार्य उपलब्धियों के आधार पर बक्सर जिले को बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह जिलावार रैकिंग अगस्त माह के लिये निर्धारित की गई है, जिसमें बक्सर जिलें को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना द्वारा पूर्व से संसूचित मापदंडों एवं जिलों के कार्य निष्पादन का सर्विस प्लस पोर्टल एवं अधिकार पोर्टल से प्रदान की जाने वाली सेवाओं (जाति, आवास, आय, ओ0बी0सी0, एन0सी0एल0, ई0डब्लू0एस0, राशन कार्ड, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री विभाग से संबंधित) एवं अन्य संगत आकडों तथा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के वेबसाईट पर सप्ताहिक प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है।
जिलें में विभिन्न लोक सेवाओं का अधिकार के लिये चिन्हित कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों में निर्धारित समय-सीमा के तहत 99.91 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन किया गया। साथ ही अगस्त माह में कुल 67,516 आवेदनों का निष्पादन किया गया एवं सभी आवेदनों का निष्पादन समय-सीमा के अंदर किया गया। अर्थात नियम समय-सीमा के अंदर निष्पादित आवेदनों की उपलब्धि 100 प्रतिशत है। निर्धारित अवधि में सभी आवेदनों का निष्पादन किया जा रहा है, जिससे बिचौलियों की संख्या भी नगण्य हो गयी है।
क्या है बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियमः- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को बिहार में लागू किया गया। जो सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाने वाली विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी/सेवा प्रदान करने की गारंटी देता है और कानून के तहत निर्धारित सेवा प्रदान करने में दोषी लोक सेवक को दंडित करने के लिये तंत्र प्रदान करता है।