लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य, वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची
बक्सर। लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों को निर्वाचक पहचान पत्र निर्गत किये गये है।
ऐसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के आधार पर अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित कर मतदान में भाग ले सकते है। वैसे निर्वाचक जिन्हें किसी कारणवश निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं है अथवा ऐसे निर्वाचक जो अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग द्वारा वैकल्पिक दस्तावेज की सूची जारी कर दी गयी है, जिनका इस्तेमाल मतदान के समय व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने में किया जा सकता है।
वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार हैः-
भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, अधिकारिक पहचान पत्र (सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र),
बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड (आयकर पहचान पत्र), आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड), फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज एवं आधार कार्ड है।
निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में लेखन, अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजर अंदाज कर देना चाहिए। बशर्तें मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जा सकें।
उपर्युक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचक जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20क के अधीन अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है, को मतदान केन्द्र में उनकी पहचान केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही की जायेगी (कोई अन्य दस्तावेज के आधार पर नहीं)।