नालंदा (बिहारशरीफ)बिहार

मुहर्रम पर्व के अवसर पर जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरा, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरे से चप्पे-चप्पे पर निगरानी

बिहारशरीफ/अविनाश पांडेय। नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक भारत सोनी की संयुक्त अध्यक्षता में आगामी मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

विदित हो कि जिले भर में आगामी मुहर्रम पर्व दिनांक 7 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जिलेभर में मुहर्रम पर्व आपसी भाईचारगी एवं हर्षोल्लाह के साथ सम्पन्न किया जाए। डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर कर्तव्यों एवं दायित्वों का ससमय निर्वहन सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रतिनियुक्ति स्थल से अनुपस्थित पाए जाने वालो पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ।निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर बिजली व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, सभी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था, अग्निशमन दस्ता, नियंत्रण कक्ष आदि की समुचित व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि बाहरी असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी हेतु ड्रॉप गेट नाका पर रोको टोको अभियान चलाकर लगातार चौकसी बरती जाए, साथ ही उपद्रवियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिले भर में मुहर्रम पर्व के अवसर पर जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरा, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरे, से चप्पे-चप्पे पर निगरानी सुनिश्चित की गई है।

पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में कहा कि मोहर्रम पर्व के अवसर पर जिले भर में विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए। किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी घटनाओं की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम एवं अपने वरीय पदाधिकारी तक पहुंचना सुनिश्चित करें, ताकि बड़ी घटना होने से पूर्व त्वरित नियंत्रण किया जा सके

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से गलत अफवाह फैलाने वाले को चिन्हित कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ।निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मुहर्रम जुलूस का लाइसेंस अनिवार्य होगा एवं आयोजनकर्ता को जुलूस शर्तों का पालन हर हाल में सुनिश्चित करना होगा ।

जुलूस की शर्ते

  1. लाईसेंसधारी हमेशा जुलूस के साथ अपनी लाईसेंस रखेगे तथा दण्डाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी के द्वारा मांगे जाने पर जुलूस का लाईसेंस दिखायेगें।
  2. किसी भी मेला या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा।
  3. जुलूस में अंकित तिथि, समय एवं रूट का दृढ़ता से पालन किया जाएगा।
  4. यह लाईसेंस किसी भी प्रकार के ऐसे गाने / बजाने / प्रदर्शन की अनुमति नहीं देता है, जो पब्लिक न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। जो भी गाने या साउण्ड बजाये जाने है उसे सी०डी० या पेन ड्राईव में दो दिन पूर्व क्षेत्राधिकार वाले थाना में दिया जाएगा एवं वही साउण्ड या गाने जुलूस के दौरान बजाये जाने की अनुमति होगी।
  5. जुलूस का उल्लेखित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर रूके बिना अपने प्रारम्भिक स्थान से गंतव्य स्थान तक उचित गति से लगातार आगे बढ़ेगा अन्यथा की पुलिस/प्रशासन द्वारा रोका जाए।
  6. जुलूस इस तरह से चलेगा कि जनता द्वारा सड़क या राजमार्ग के सामान्य उपयोग में हस्तक्षेप न हो। यह सड़क के बाँयीं ओर रहेगा और अस्पताल / मंदिर/मस्जिद से गुजरते समय गाना बजाना या हल्ला गुल्ला बंद कर देगा।
  7. किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार की आतिसबाजी नहीं की जाएगी।
  8. डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
  9. लाउडस्पीकर का प्रयोग नियम के अनुसार एवं सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।
  10. लाईसेंसधारी ही लाउडस्पीकर के माईक एवं गाने बजाने के नियंत्री होगें तथा पूर्ण रूप से इसके जिम्मेवार होगें।
  11. घातक अस्त्र शस्त्र तथा तलवार, मल्ला बरछी, कुल्हाड़ी, फरता, हॉकी स्टीक, कटार इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
  12. जुलूस में अंकित लाठी की संख्या से अधिक का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
  13. लाईसेंसधारी अपना मोबाईल पुरे जुलूस के दौरान स्वीच ऑन मोड में रखेगें एवं प्रशासनिक पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी का फोन उठायेगें।
  14. नियत समय में जुलूस का विसर्जन किया जाएगा।
  15. धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर या विभिन्न व्यक्तियों/ समुहों के बीच सौहार्द बिगाड़ने वाले किसी भी प्रकार विवादित भाषण / उदघोषणा पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
  16. लाईसेंसधारी जुलूस के साथ विशिष्ठ पहचानयुक्त स्वयंसेवी रखेगें जो जुलूस को नियंत्रित रखेगें एवं प्रशासन को सहयोग करेगें।
  17. किसी भी प्रकार के राजनीतिक व्यंगात्मक पोस्टर/स्लोगन/नारा/कॉर्टुन जुलूस के साथ नहीं रहेगा ना ही इस प्रकार की कोई उदघोषण/ घोषणा / नारा लगाये जायेगा।
  18. समिति की ओर से पुरे जुलूस की विडियोग्राफी कराई जाएगी, जिसकी सीडी माँगे जाने पर प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी।
  19. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ध्वनी विस्तारक यंत्र का उपयोग 10:00 बजे रात्रि से सुबह 06:00 बजे के बीच नहीं करेगें।
  20. लाईसेंसधारी के सभी सदस्य जुलुस के साथ रहेगें एवं अपना आईण्डी०/ आधार साथ रखेंगे।
  21. जुलुस के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने पहचान छुपाने हेतु मुंह को ढककर नहीं रखेंगे।
    22.जिस रूट/स्थान से जुलूस निकलेगा या खेलेगा वहाँ कोई अवशेष या समान नहीं छोड़ेगे।
  22. बिहार में पूर्ण शराबबंदी हैं। अतः नशीले पदार्थ जैसे शराब ताडी, गंजा, आदि का सेवन पूर्णतः वर्जित है। अगर नशायुक्त व्यक्ति पकडे जाते है तो नशा युक्त व्यक्ति के साथ साथ आयोजन कर्ता पर भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
  23. प्रत्येक 200 व्यक्तियों पर एक जुलूस लाईसेंस निर्गत होगा जिसमें कम से कम 20 व्यक्ति का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड देना होगा , जिसमें नाबालिक एवं बुजुर्ग शामिल नहीं होंगे ।
    आवेदन की अंतिम तिथि 01.07.2025 है।
  24. शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध विधि-सम्मत कानुनी कार्यवाही की जायेगी। घोषणा करते है कि लाईसेंस की शर्त पुरी तरह समझा दी गई है एवं इसे पुरी तरह समझ लिया गया है।

इस अवसर पर नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता आपदा, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी गण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे ।

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