बक्सर। लोक सभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारियों की समीक्षा हेतु दिनांक 20 अप्रैल 2024 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक की गई। उक्त बैठक में जिला पदाधिकारी बक्सर, श्री अंशुल अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक बक्सर, श्री मनीष कुमार के द्वारा भाग लिया गया।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा Electoral Roll, रेंडमाइजेशन, पोस्टल बैलट, इ०वी०एम० प्रशिक्षण, इवीएम बज्रगृह, मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाऐं (AMF), आदर्श आचार संहिता (MCC), अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण, अर्धसैनिक बलों के तैनाती, शिकायत निवारण सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
बक्सर जिला के लिए अंतिम एकीकृत निर्वाचक सूची को निर्धारित तिथि दिनांक 15.05.2024 को मुद्रित किया जायेगा एवं सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
पोस्टल बैटेल से मतदान से समाप्ति के पश्चात निर्वाचक सूची की चिन्हित प्रति तैयार की जायेगी। मतदाता सूचना पर्ची मुद्रण हेतु पीडीएफ डाउनलोड कर लिया गया है एवं मुद्रण किया जा रहा है। मतदाता सूचना पर्ची मुद्रण के पश्चात मतदाता मार्गदर्शक की एक-एक प्रति प्रत्येक परिवार (गृह संख्या) को बी0एल0ओ0 द्वारा वितरित किया जायेगा। जबकि मतदाता सूचना पर्ची प्रत्येक वोटर को बी0एल0ओ0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
पोस्टल बैलेट पेपर हेतु मतदान कर्मी को प्रथम नियुक्ति पत्र के साथ प्रपत्र 12 डी उपलब्ध कराया जायेगा एवं प्रथम प्रशिक्षण के समय प्रपत्र 12 डी संग्रहण कर लिया जायेगा।
सभी बी0एल0ओ0 द्वारा PwD & 85+ आयु वर्ग मतदाता की पहचान कर ली गई है। फार्म 12 डी बी0एल0ओ0 द्वारा सभी संबंधितों को वितरित किया जा रहा है एंव नोटिफिकेशन के पाँच दिन के अंदर भरे हुए फार्म 12 डी संग्रहण कर पोस्टल बैलेट मुद्रण के पश्चात होम वोटिंग, पंपलेट एवं पोस्टर आदि के मुद्रण के संबंध में RP Act 1951 की धारा 127 (A) के तहत सभी प्रेस एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव को इसकी जानकारी देना इत्यादि के संबंध में विमर्श करते हुए निर्देश दिए गए। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर प्रचंड गर्मी को देखते हुए पेयजल की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने एवं धूप से बचाव को लेकर टेंट/शेड लगाने का निर्देश दिया गया। साथ ही दिव्यांगजनों एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं से नियमानुसार पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांगता के कारण मतदान केंद्र पर पहुंचने में सक्षम नहीं है उनको व्हीलचेयर मुहैया कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस सेक्टर पदाधिकारी को लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया।
उक्त बैठक में सहायक समाहर्ता, उप विकास आयुक्त बक्सर, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) बक्सर, उप निर्वाचन पदाधिकारी बक्सर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी बक्सर, सभी नोडल पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।