डुमरांव. राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक निशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा. उक्त आशय की जानकारी एसडीओ कुमार पंकज ने दी. उन्होंने बताया कि दिसंबर 2022 के वितरण को 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से शुरू किया जाएगा, चाहे वितरण में कोई भी हो, इसका खाद्यान्न वितरण दिसंबर से शुरू होगा. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है. साथ ही इस अधिसूचना में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने साफ किया कि नवंबर 2022 के खदान वितरण की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण बंद कर दिया जाएगा.
अधिसूचना के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बच्चे भंडार को राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के भंडार में जोड़ा जाएगा यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिसंबर से बंद कर दी गई है. एसडीओ ने स्पष्ट रूप से बताया कि जो भी राशन पीडीएस दुकान से मिलेगी, वह अब मुफ्त मिलेगी और एक ही राशन मिलेगा. आगे बताया कि योजना का लाभ सीधे रूप से गरीबों को मिलेगा. इससे अनुमंडल के हजारों लोगों को फायदा मिलेगा. अधिसूचना के मुताबिक 2023 में पूरे होने वाले वितरण चक्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन लाभुकों के बीच निःशुल्क वितरण किया जाएगा.
एसडीओ ने बताया कि विभाग के सचिव के मुताबिक जिन पीडीएस विक्रेताओं ने दिसंबर 2022 माह की खाद्यान्न के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को राशि का भुगतान किया है, वह राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी. अधिनियम के तहत निःशुल्क वितरण के लिए उचित मूल्य विक्रेताओं को पूर्व निर्धारित 90 रूपया प्रति क्विंटल की दर से मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा. इसकी जानकारी को लेकर एसडीओ कुमार पंकज ने अनुमंडल के सभी आपूर्ति पदाधिकारी व संबंधित अनुमंडल कर्मियों के साथ बैठक किया.