बक्सरबिहार

डीएम अंशुल अग्रवाल ने किया श्रम विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

बक्सर। डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता श्रम विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक श्रम संसाधन कार्यालय, बक्सर में की गई। बैठक में बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनयमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत धावा दल द्वारा अब तक किये गये कार्य, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन, B.O.C.W-CESS/HEALTH-SAFETY,

बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम की समीक्षा, बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना 2024 एवं बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) योजना 2023 का विस्तार से समीक्षा किया गया।

B.O.C.W के तहत कुल 48,000 पंजीकरण किया गया है, जिसमे सत्यापन की कारवाई किया जाना है, परंतु अब तक प्रगति शून्य है। इस संबंध में श्रम अधीक्षक द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इसी क्रम में श्रम अधीक्षक, बक्सर से पृच्छा किया गया कि मनरेगा अंतर्गत कार्यों,

अनुसूचित जाति आवासीय भवन महदह, अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालय अदफा, जिला पंचायत संसाधन केंद्र एवं चौसा इत्यादि जैसे जिले के बड़े निर्माण कार्य/परियोजनाओं/संरचनाओं की सूची संधारित है या नहीं ? जहां पर बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य कर रहे हैं।

इस संबंध में भी कोई जवाब नहीं दिया गया। जिस पर जिला पदाधिकारी द्वारा खेद व्यक्त किया गया कि लापरवाही बरतने के संबंध में श्रम अधीक्षक से स्पष्टीकरण किया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने, जिला स्तरीय बैठकों में दिए गए निर्देश का अनुपालन किए जाने की संबंध में कार्य योजना बनाकर समर्पित करेंगे।

जिला पदाधिकारी द्वारा श्रम अधीक्षक से पृच्छा किया गया कि विमुक्त बंधुआ मजदूरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या कार्य किया गया है। इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी नावानगर को निर्देशित किया गया कि विमुक्त बंधुआ श्रमिक का स्थलीय भौतिक जाँच सत्यापन एक सप्ताह के अंदर के अंदर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ताकि बंधुआ मजूदर को तत्काल सहायता राशि एवं अन्य देय लाभ से लाभाविन्त किया जा सकें। डीएम द्वारा श्रम अधीक्षक एवं सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्थानीय स्तर पर सूचनाओं का संग्रहण कर बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने हेतु धावा दल गठित करते हुए प्रत्येक पक्ष में कार्रवाई कर कारवाई प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं एवं श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं के बारे में अपने-अपने प्रखंड अंतर्गत दीवाल-लेखन कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत विभिन्न योजनाओं से संबंधित ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त आवेदनों को बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

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