जिले के सभी अंचलाधिकारियों के साथ अपर समाहर्ता ने किया राजस्व संबंधी समीक्षात्मक बैठक, दिया निर्देश
बक्सर। अपर समाहर्ता बक्सर, कुमारी अनुपम सिंह की अध्यक्षता में सभी अंचलाधिकारियों के साथ राजस्व संबंधी सभी समीक्षात्मक बैठक कार्यालय कक्ष में की गई। जिसमें निम्नलिखित कार्यों को गंभीरतापूर्वक निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।
जमाबंदी का आधार सीडिंग
वर्तमान में जिला का लगभग 56% आधार सीडिंग का कार्य किया गया है। जबकि माह जून के अंत तक विभाग द्वारा 100% आधार सीडिंग का कार्य करने का निर्देश प्राप्त है। तदालोक में सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि माह जून के समाप्ति तक कैंप के माध्यम से हर हाल में 100% आधार सीडिंग का कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
अभियान बसेरा
सर्वेक्षित परिवार तथा पात्र परिवार के बीच प्रतिवेदन में लगातार असामान्यता पाई जा रही है। साथ ही पात्र परिवार के लिए तैयार की गई पर्चा को अपलोड किया जाना है। जो अंचलाधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। सभी अंचलाधिकारी पात्र परिवार के अनुसार पर्चा तैयार कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
दाखिल खारिज:- बैठक में पाया गया की 63 दिनों एवं 21 दिनों से ज्यादा लंबित मामले अभी भी सभी आंचल में विद्यमान है। सभी अंचलाधिकारी एक सप्ताह के अंदर इसका शत प्रतिशत निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।
भू लगान
माह जून 2024 तक के लिए विभाग द्वारा 15% निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लगान वसूली का लक्ष्य निर्धारित है। सभी अंचलाधिकारी विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लगान का वसूली कराना सुनिश्चित करेंगे।
आरटीपीएस
समीक्षा में पाया गया कि प्रतिदिन प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष में केवल 50% का निष्पादन किया जा रहा है। जिसके कारण निष्पादन का प्रतिशत 50 है। सभी अंचलाधिकारी गंभीरता पूर्वक शत प्रतिशत का अनुपालन समय सीमा के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे।
लोग शिकायत निवारण संबंधी अतिक्रमण
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के स्तर से प्राप्त सूची के अनुसार सभी अंचलों में कुल 391 मामले लंबित हैं। जबकि आंचल में उपलब्ध सूची के अनुसार इससे कम मामले प्राप्त हैं। सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर ऐसे सभी मामलों का मिलान एवं समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
नीलम पत्र वाद
सभी नीलाम पत्र वाद पदाधिकारी द्वारा शत प्रतिशत प्रविष्टि कर ली गई है जो सराहनीय है। साथ ही अंचलाधिकारी इटाढ़ी के द्वारा सबसे ज्यादा वादों का निष्पादन किया गया है। सभी अंचलाधिकारी निष्पादन कार्य में तेजी लाना सुनिश्चित करेंगे।
अग्निकांड के आलोक में क्षति एवं राहत वितरण का कार्य
सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अग्निकांड से संबंधित घटनाओं के लिए राहत वितरण कार्य में तेजी लाना सुनिश्चित करेंगे।
बंदोबस्त अंतर्गत अंचलवार भू सर्वेक्षण संबंधी प्रतिवेदन
सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी वांछित प्रतिवेदन बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
इसके साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना द्वारा परिमार्जन प्लस नाम के पोर्टल के माध्यम से किए जाने वाले अशुद्धियों/त्रुटियों में सुधार के बिंदु पर समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि पूर्व से कायम जमाबंदियों के डिजिटाइजेशन के क्रम में रैयत का नाम, पिता का नाम, जाति, पता, खाता, खेसरा, चौहद्दी, रकवा आदि की प्रविष्टि में त्रुटि या प्रविष्टि का नहीं होना हो सकता है।
इस प्रकार लगान की राशि वर्ष आदि के प्रविष्टि में त्रुटि हो सकता है। इसके संबंध में सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया के उक्त किसी भी प्रकार के अशुद्धियों के संबंध में स्वत ज्ञात होने पर अथवा रैयतो द्वारा परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से साक्षी के साथ प्राप्त आवेदन के आलोक में विहित प्रक्रिया अपनाकर अंचलाधिकारी द्वारा जांचों उपरांत सुधार किया जाएगा।
डिजिटाइज्ड जमाबंदी में रैयत का नाम, पिता के नाम में त्रुटि का सुधार मूल जमाबंदी पंजी से भिन्न होने की स्थिति में ही मल जमाबंदी पंजी के अनुसार किया जाएगा। अगर रैयत द्वारा पता अथवा जाति में सुधार हेतु आवेदन किया गया है तो ऐसे में पता अथवा जाति के सत्यापन से संबंधित दस्तावेज के आधार पर अंचलाधिकारियों द्वारा संतुष्ट होने पर किया जाएगा। अगर पिता का नाम मूल ऑनलाइन जमाबंदी पंजी में अंकित नहीं है तथा साक्ष्य के आधार पर डिजिटाइज्ड जमाबंदी में पिता का नाम अंकित किया जाएगा।
जिन मूल जमाबंदी में खाता, खेसरा, रकबा अंकित है वैसे जमाबंदियों में अंचलाधिकारियों द्वारा मूल जमाबंदी पंजी के आधार पर त्रुटि/लोप में सुधार किया जाएगा। परंतु मूल जमाबंदी में खाता, खेसरा, रकबा अंकित नहीं होने की स्थिति में अंचलाधिकारी रैयत द्वारा जमाबंदी साक्ष्य यथा खतियान, एलपीसी, लगान रसीद, दाखिल खारिज, अभिलेख, कबाला, अंचल पंजी,
पर्चा या अन्य कोई साक्ष्य जो हित अर्जित करने से संबंधित हो के आधार पर जमाबंदी में त्रुटि सुधार/छुटी हुई विवरणी को साक्ष्य के आधार पर दर्ज करेंगे। अंचलाधिकारी आवश्यकतानुसार भौतिक निरीक्षण/मापी भी करवा सकते हैं। इस प्रकार लगान की राशि वर्ष एवं तत्संबंधी प्रविष्टि में त्रुटि के सुधार हेतु मूल जमाबंदी पंजी में अंकित लगान की विवरणी या रैयत द्वारा साक्ष्य के रूप में समर्पित लगान रसीद के सत्यापन के उपरांत किया जाएगा।
सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि विभाग द्वारा विकसित परिमार्जन प्लस पोर्टल की जानकारी आम जनों के बीच करने के उद्देश्य से इसकी प्रति सभी पंचायत सरकार भवन एवं अंचल कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।