
बक्सर : जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी बक्सर के द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को छोटे-मोटे उद्योग स्थापित करने या कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रूपये तक ब्याज मुकत लोन दिया जा रहा है.
लोन की राशि पर 50 प्रतिशत सरकार की ओर से अनुदान देने के साथ ही बची राशि को सात साल तक ब्याज मुक्त रखा जायेगा. इस सात सालों में उक्त लोन की 50 फीसदी राशि वापस करनी होगी. इस योजना से अल्पसंख्यक समुदाय के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं के अलावा महिलाओं को भी लाभ मिलेगा.
राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए अगल से योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. ऑनलाईन आवेदन www.udhami.bihar.gov.in पर कर सकते हैं. आवेदक के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, जाति-निवास प्रमाण पत्र के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र मैट्रिक अथवा इंटर पास का प्रमाण पत्र होना जरूरी है. आवेदनों की संख्या अधिक होने पर रैंडमाइजेशन प्रक्रिया (लॉटरी सिस्टम) के आधार पर लाभुकों का चयन किया जायेगा. ऑनलाईन आवेदन 20 अक्टूबर 2023 तक किया जा सकता है.