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समाहरणालय परिसर अवस्थित सभाकक्ष में वॉटर पाईप लाईन में अर्जित भूमि के संबंध में की गई तीन एजेन्ड़ों पर विचार विर्मश

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बक्सर : चौसा थर्मल पॉवर परियोजना अन्तर्गत वॉटर पाईप लाईन में अर्जित भूमि के संबंध में समाहरणालय परिसर अवस्थित सभाकक्ष में की गई।

जिसमें प्रभावित किसानों एवं एसजेवीएन के पदाधिकारियों के साथ तीन एजेन्ड़ों पर विचार विर्मश किया गया जो निम्नवत हैः-

  1. R&R Policy STPL, Chousa & R&R Policy Nabinagar:- पिछली बैठक दिनांक 05 अक्टूबर 2023 को समन्वय समिति के सदस्य किसान प्रतिनिधि, STPL के प्राधिकृत प्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन बक्सर वरीय पदाधिकारी-सह-समन्वय समिति के अध्यक्ष अपर समाहर्ता बक्सर, सदस्य जिला भू अर्जन पदाधिकारी बक्सर, अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर, अंचलाधिकारी चौसा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चौसा, थानाध्यक्ष चौसा के साथ हुए समीक्षात्मक बैठक में निर्णय लिया गया था कि दिनांक 19.10.2023 को होने वाली समीक्षात्मक बैठक में प्राधिकृत प्रतिनिधि R&R Policy STPL, Chousa & R&R Policy Nabinagar के संबंध में तुलनात्मक जानकारी देंगे।

दिनांक 19.10.2023 को किसान प्रतिनिधि द्वारा की गई माँग के आलोक में R&R Policy STPL, Chousa & R&R Policy Nabinagar के संबंध में तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण दिया गया एवं उसकी प्रति किसान प्रतिनिधि को भी उपलब्ध करायी गई। STPL के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी गईः-

भूमिहीन परियोजना प्रभावित परिवारः- 1000 दिनों की न्यूनतम कृषि मजूदरी (एमएडब्ल्यू) के बराबर पुर्नस्थापन अनुदान या 200000.00 (दो लाख) रूपये जो अधिक है, अनुदान दिया जायेगा।

परियोजना प्रभावित बडे़ किसान परिवार जिन्होंने 70 प्रतिशत या उससे अधिम भूमि को खो दिया है, 750 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी (एमएडब्ल्यू) के बराबर पुनर्स्थापन अनुदान या 100000.00 (एक लाख) जो अधिक हो, अनुदान दिया जायेगा।

अन्य परियोजना प्रभावित परिवार यानी मार्जिनक कृषक, छोटे किसान तथा जिन किसानों की भूमि अंशतः गई है 750 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी (एमएडब्लयू) के बराबर पुनर्स्थापन अनुदान या 100000.00 (एक लाख रूपये) जो भी अधिक हो अनुदान दिया जायेगा।

समीक्षा के दौरान अन्य सुविधि चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि बिन्दुओं पर भी विमर्श किया गया। STPL के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि समय-समय पर शिविर का आयोजन कर चिकित्सकीय जाँच एवं दवा इत्यादि प्रभावित गाँव के व्यक्तियों को उपलब्ध करायी जाती है। किसान प्रतिनिधि द्वारा शिविर आयोजन सहमति व्यक्त की गई। छात्र-छात्राओं को शिक्षा एवं रोजगार के प्रति समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। जिससे बक्सर जिला के छात्र-छात्राएँ इसका लाभ उठाते है। उत्कृष्ट छात्र-छात्राओं के पुरस्कृत भी किया जाता है।

किसान प्रतिनिधियों के द्वारा इस संबंध में एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर अगली बैठक में लाने का सुझाव दिया गया। अद्योहस्ताक्षरी द्वार निदेशित किया गया कि शिक्षा एवं चिकित्सा के संबंध में आयोजित किये जाने वाले शिविर का तिथि एवं स्थलवार सूची के अगामी बैठक में STPL के प्राधिकृत उपलब्ध करायेंगे।

  1. रेलवे कोरिडोर का मार्ग रेखांकनः- किसान प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया पूर्व में जो मार्ग रेखांकन किया गया, वो लगभग 08 कि0मी0 था। फिर बाद में 32 कि0मी0 दूरी का मार्ग रेखांकन तैयार किया गया एवं इसी पर अधिसूचना/अधिद्योषणा जारी किया गया है। किसान प्रतिधिनियों द्वारा मार्ग रेखांकन के परिवर्तन के बिन्दु पर काफी विस्तृत चर्चा की गई। दोनों पक्षों के साथ हुए चर्चा के आलोक में अद्योहस्ताक्षरी तैयार STPL के प्राधिकृत प्रतिनिधि को रेलवे कोरिडोर से संबंध रखने वाले तकनीकी पदाधिकारी को अगामी बैठक में पॉवर प्वाईंट प्रजेटेंशन के रूप विस्तृत जानकारी देने हेतु निदेशित किया गया। जिस पर किसान प्रतिनिधि द्वारा सहमति व्यक्त किया गया है।
  2. मुआवजा का भुगतानः- किसान प्रतिनिधियों द्वारा रेलवे कोरिडोर/वॉटर कोरिडोर के अर्जित भूमि के त्वरित मुआवजा का भुगतान हेतु प्रश्न उठाया गया। भुगतान के बिन्दु पर जानकारी दी गई। भुगतान के प्रति जिला प्रशासन काफी सक्रिय है, स्वयं अद्योहस्ताक्षरी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी बक्सर, अंचलाधिकारी चौसा, STPL के प्राधिकृत प्रतिनिधि LARRA प्राधिकार पटना में माननीय पीठासीन पदाधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होकर त्वरित भुगतान हेतु विचार विमर्श किया गया। एक सप्ताह के अंदर 617 हितबद्ध रैयतों का स्थल जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा चुका है। माननीय पीठासीन पदाधिकारी द्वारा शीघ्राशीघ्र भुगतान हेतु आश्वासन दिया गया। किसान प्रतिनिधियों के माँग पर हितबद्ध रैयतों को मौजावार LARRA प्राधिकार पटना के न्यायालय में निर्धारित तिथि को ले जाने हेतु STPL के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भी सहयोग करने पर सहमति करने पर सहमति व्यक्त किया गया। माननीय पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मुआवजा भुगतान का जो दर निर्धारित किया जायेगा, वह STPL के द्वारा मान्य होगा। इस पर सहमति व्यक्त की गई।

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