लाभुकों के बीच नियमित खाद्यान्न के तहत PHH तथा AAY खाद्यान्न का वितरण ई पॉश के माध्यम से 4 अक्टूबर से प्रारंभ

बक्सर : जिला आपूर्ति पदाधिकारी बक्सर से प्राप्त सुचनानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को माह अक्टूबर 2023 हेतु खाद्यान्न का वितरण जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा ई पॉश के माध्यम से दिनांक 4 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ है। नियमित खाद्यान्न के तहत PHH लाभुकों को प्रति सदस्य कुल 01 किलो गेंहू एवं 04 किलो चावल तथा AAY लाभुकों को प्रति परिवार कुल 07 किलो गेंहू एवं 28 किलो चावल मुफ्त में दिया जा रहा है।
लाभुकों से अनुरोध है कि अपने अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के यहां से सरकार द्वारा दिए जा रहे माह अक्टूबर 2023 हेतु खाद्यान्न प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। लाभुकों को कठिनाई होने पर अपने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी अथवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।