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राज्य के पंचायतीराज व नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त/कार्यरत (2003 से 2022 तक) शिक्षकों को बिना शर्त मिले राज्य कर्मी का दर्जा

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विशिष्ट शिक्षक नहीं विद्यालय अध्यापक बनाए सरकार

पटना. परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार, प्रदेश संयोजक प्रणय कुमार एवं प्रदेश संगठन महामंत्री शिशिर कुमार पांडेय ने संयुक्त रूप से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को लिखित सुझाव दिया. विभाग द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 पर हितधारकों से लिखित सुझाव आमंत्रित किए गए हैं.

पत्र के माध्यम से परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए. नियमावली के प्रारूप में सक्षमता परीक्षा में तीन बार अनुत्तीर्ण होने पर सेवा समाप्ति को लेकर परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ ने घोर आपत्ति दर्ज की है.
महासंघ ने विशिष्ट शिक्षक नामक नए संवर्ग के बदले बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में नियोजित शिक्षकों को समायोजित करने की मांग की है.

प्रदेश मीडिया प्रभारी मृत्युंजय ठाकुर ने पंचायतीराज एवं नगर निकाय के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को वरीयता, सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रोन्नति, एवं राज्य कर्मी की सुविधाएं- जैसे 300 दिनों का अर्जित अवकाश, उपादान ,ग्रुप बीमा, सभी प्रकार के भत्ते एवं पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने की भी मांग की है.

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