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मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से बाल विवाह पर अंकुश एवं बालिका जन्म को मिलेगा प्रोत्साहन

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पटना/ 3 नवंबर। कन्या शिशुओं के सर्वांगीण विकास के मद्देनजर राज्य में जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलायी जा रही है. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है. कन्या शिशुओं के जन्म से लेकर उनके स्नातक होने तक उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत अलग -अलग समय पर बच्चियों को पैसा दिया जायेगा. ये पैसे उन्हें आर्थिक रूप से सहायता के लिए दी जाती है. जिससे उन्हें पालन -पोषण एवं शिक्षा में किसी भी प्रकार की कमी ना हो. स्वास्थ्य विभाग द्वारा देय प्रोत्साहन धनराशि को ई-जननी पोर्टल पर ऑनलाइन निर्गत किया जा रहा है.

योजना का मूल उद्देश्य

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मूल उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, जन्म निबंधन एवं कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना है. बिहार में लड़कियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है. इस वर्ष राज्य की करीब 1.50 करोड़ कन्याएं योजना का लाभ उठा पायेंगी.

अधिक से अधिक कन्या लाभार्थी को पंजीकृत करने का हो रहा प्रयास

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंदर अधिक से अधिक लाभुकों को पंजीकृत कराने के लिए प्रत्येक दूसरे और चौथे शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र/ परियोजना स्तर पर विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है. कोविड-19 के सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इन कैंप को आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है. खासकर 0-1 आयु वर्ग की कन्या शिशु का अधिक से अधिक पंजीकरण करने का प्रयास विशेष रूप से किया जा रहा है. 1-2 आयु वर्ग की कन्या संतान जिनका आधार कार्ड नहीं है उनका आधार पंजीकरण करते हुए योजना के अंदर पंजीकृत करना है.

इन्हें मिलेगा लाभ

 लड़की बिहार राज्य की होनी चाहिए
 लड़की अविवाहित होनी चाहिए
 आवेदिका गरीब घर से होनी चाहिए
 लड़की के घर में कोई भी सरकारी नौकरी पर न हो
 दसवीं/बाहरवीं पास या स्नातक छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं

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योजना में मिलने वाले लाभ

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कन्या के जन्म पर 2000 रुपये, कन्या शिशु के एक वर्ष पूरा होने पर 1000, कन्या के 2 वर्ष पूरा होने पर पूर्ण टीकाकरण कराने के उपरांत 2000, कन्या की शिक्षा हेतु पोशाक के लिए प्रतिवर्ष 600 रुपये ( कक्षा 1-2 ), कक्षा 3-5 तक प्रतिवर्ष पोशाक हेतु 700, कक्षा 6-8 तक प्रतिवर्ष पोशाक हेतु 1000, कक्षा 9-12 तक प्रतिवर्ष पोशाक हेतु 1500, अविवाहित कन्या के इंटरमीडिएट पास करने पर 25,000, स्नातक होने पर 50,000 तथा कक्षा 7-12 तक प्रतिवर्ष किशोरी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 300 रुपये दिए जाने का प्रावधान है.

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