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बक्सर : जिले को 333 मैट्रिक टन यूरिया 840 मैट्रिक टन व 866.25 मैट्रिक टन एनपीकेएस का आवंटन : जिला कृषि पदाधिकारी

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बक्सर : जिला कृषि पदाधिकारी से प्राप्त सूचनानुसार जिले में उर्वरक की आपूर्ति पारदर्शी एवं सुगमता पूर्वक हो इसके लिए कृषि विभाग सदैव तत्पर है। रवि मौसम में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु लगातार प्रयास जारी है। जिला कृषि पदाधिकारी बक्सर ने बताया कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन द्वारा 333 मेट्रिक टन इफको द्वारा 840 मेट्रिक टन डीएपी व 866.25 मेट्रिक टन एनपीकेएस का आवंटन जिले को प्राप्त हुआ है। 24 घंटे के अंदर जिले में उपरोक्त श्रेणी के उर्वरकों की आपूर्ति होने की संभावना है।

यूरिया डीएपी तथा एपीकेएस का रैक प्राप्त होते ही फसल आच्छादन के आधार पर उपावंटन कर दिया जाएगा। जीरो बैलेंस नीति के अंतर्गत एमआरपी पर ही किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा जिसको शत-प्रतिशत अनुपालन कराने के उद्देश्य से जिला स्तर पर तीन छापामारी दल एवं एक कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। पंचायत स्तर पर बीएओ, कृषि समन्वयक, व किसान सलाहकार के माध्यम से उर्वरक को किसानों तक जीरो टॉलरेंस नीति अंतर्गत वितरण कराने के उद्देश्य से टैग किया गया है।जिला कृषि पदाधिकारी बक्सर ने बताया कि विशेष अभियान चलाकर उर्वरक कालाबाजारी में संलिप्त दुकानदारों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिला कृषि पदाधिकारी महोदय ने बताया कि उर्वरक बिक्री करने वाले प्रतिष्ठान अपने दुकान पर डिस्प्ले बोर्ड लगाकर प्रतिदिन उर्वरक स्टॉक एवं एमआरपी को अंकित करेंगे ताकि किसान सुगमता पूर्वक उर्वरक तक क्रय कर सकें। इसके साथ-साथ प्रतिदिन का उर्वरक का स्टॉक जिला का वेबसाइट https://buxar.nic.in/daily-urea-retailer-stock-status/ पर उपलब्ध है। जिले में उर्वरक का पर्याप्त भंडार है। जिला कृषि पदाधिकारी बक्सर ने उर्वरक विक्रेताओं को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी उर्वरक विक्रेता संबंधित कृषि समन्वयक व किसान सलाहकार की उपस्थिति में ही प्रतिदिन पूर्वाहन 8:00 बजे से अपराहन 6:00 बजे तक उर्वरक की बिक्री करेंगे किसानों के बीच उर्वरक की बिक्री निर्धारित मूल्य पर किया जाना है। इसके लिए विभाग द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति लागू है।

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि औचक छापेमारी के दौरान कोई भी विक्रेता उक्त नियम का उल्लंघन करते पाया जाता है तो सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। किसानों के लिए उर्वरक संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है जिसके नोडल अधिकारी के रूप में श्री शेखर किशोर सहायक निदेशक फसल प्रक्षेत्र नामित हैं। जिसका नियंत्रण कक्ष का संपर्क सूत्र 9198879787, 7903767773 तथा 9470381675 है। इन मोबाइल नंबर पर किसान उर्वरक से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत करने वाले किसानों का नाम गुप्त रखते हुए कालाबाजारी में संलिप्त विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त/प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

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जिला कृषि पदाधिकारी महोदय ने किसानों से अपील किया कि रबी मौसम में जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का भंडार है कृषक मिट्टी जांच के आधार पर उर्वरक का उपयोग करें अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ-साथ मिट्टी की सेहत भी खराब होती है इस परिस्थिति में कृषि विशेषज्ञ, देसी पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित उपादान विक्रेता के सलाह पर उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा का प्रयोग करें।

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