आंगनबाड़ी सेविकाएं नहीं बनाएगी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, बनी अधिसूचक

यह भी पढ़ें

- Advertisement -

डुमरांव. आंगनबाड़ी सेविका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगी. इसको लेकर बिहार सरकार योजना एवं विकास विभाग ने अधिसूचना जारी किया है. प्रेषित पत्र के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका को जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन उप रजिस्ट्रार पद को विलोपित करते हुए अधीसूचक के रूप में चिन्हित किया गया है.

विदित हो की अधिसूचना संख्या 151 दिनांक 30.01.2012 द्वारा जन्म मृत्यु के 21 दिनों के अंदर रजिस्ट्रीकरण हेतु उप रजिस्टार के रूप में अपने पोषक क्षेत्र के लिए संबंधित आंगनबाड़ी सेविका सह उप रजिस्टार के रूप में थी, लेकिन संबंधित कार्य अधिसूचना में उल्लेखित प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र के लिए कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक सह उप रजिस्टार द्वारा संबंधित कार्य करने हेतु संसूचित किया गया है.

बाल विकास परियोजना कार्यालय डुमराव में रजिस्ट्रार संबंधित कार्य बाल विकास परियोजना कार्यालय डुमरांव में नहीं किया जाएगा. उक्त आशय की जानकारी सीडीपीओ नीरू बाला ने दी. उन्होंने बताया कि बिहार सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सेविका को जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन उप रजिस्ट्रार पद को विलोपित करते हुए अधिसूचक के रूप में चिन्हित किया गया है.

इसकी जानकारी प्रखंड व नगर परिषद क्षेत्र के सेविकाओं को दिया जा चुका है. जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अब प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के अलावे कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक सह उप रजिस्टार द्वारा बनाया जाएगा. बता दे कि प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिसूचक में पंचायत के मुखिया, सरपंच, आंगनबाड़ी सेविका सहित पांच लोगों को रखा गया है.

- Advertisement -

विज्ञापन और पोर्टल को सहयोग करने के लिए इसका उपयोग करें

spot_img
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

संबंधित खबरें